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Chandauli News: नाबालिग पुत्री को भगा ले गया, किया दुष्कर्म, घर लौटी तो बताई पूरी बात, 10 वर्ष कठोर कारावास की हुई सज़ा

जनता जनार्दन संवाददाता , Mar 26, 2025, 17:56 pm IST
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Chandauli News: नाबालिग पुत्री को भगा ले गया, किया दुष्कर्म, घर लौटी तो बताई पूरी बात, 10 वर्ष कठोर कारावास की हुई सज़ा चंदौली: विशेष अधिवक्ता पॉक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने बुधवार को एक गाँव की 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर अलग-अलग शहर  ले जाने सहित दुष्कर्म मामले की सुनवाई की जिसमें आरोपी हरिनारायण पुत्र सवरु निवासी डेढ़गावा थाना सकलडीहा को 10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है साथ ही 25 हज़ार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को चार माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी.

सकलडीहा थाने में दर्ज मामले में यह घटना 04 जनवरी 2019 की है । लगभग 07 वर्ष बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। नाबालिग पीड़िता की माँ ने बताया कि मेरी पुत्री जो 10 नवंबर 2018 रात्रि में सोई हुई थी मेरे ही गाँव का रहने वाला आरोपी  मेरी बेटी को रात्रि में बहला फुसलाकर ले गया जब मैं सुबह उठी तो कही भी मेरी नाबालिग पुत्री नही दिखी तब खोजबीन कर अंत मे मैंने 4 जनवरी 2019 को थाने पर जाकर मुकदमा दर्ज कराया वही जब मेरी पुत्री किसी तरह वापस आयी तो अपने साथ हुई दुष्कर्म की बात भी बताई है.

एसपी चंदौली आदित्य लांगहे ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले की सुनवाई पूरी गई जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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