चंदौली में जानिए आज अदालत का क्या आया फैसला
अमिय पाण्डेय ,
Aug 08, 2024, 20:10 pm IST
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चंदौली। सिविल जज जूनियर डिवीजन नूतन की अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट मादक पदार्थ रखने के आरोप में रामकिशुन यादव निवासी पहाड़पुर थाना बलुआ को जेल में बिताई गयी अवधि की सज़ा के साथ ही 25 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर 07 दिवस की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। अपराध संख्या 182/2001 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत सज़ा मिली है। अभियोजन की तरफ से विजय पाण्डेय ने मुकदमें की पैरवी की है।
केस नंबर- 2 फैसला- सिविल जज जूनियर डिविजन नूतन की अदालत ने गुरुवार को 2 अभियुक्तों वीरेंद्र गुप्ता व महेंद्र गुप्ता को जेल में बिताई गयी अवधि की सज़ा के साथ 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपराध संख्या 16/2001 धारा 379,411 यह मामला चोरी से जुड़ा बताया गया है। विशेष लोक अभियोजक विजय पाण्डेय ने मुकदमे की पैरवी की है। |
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