चंदौली: तीस वर्ष बाद अदालत का आया फैसला, जानिए क्या?
अमिय पाण्डेय ,
Aug 06, 2024, 21:18 pm IST
Keywords: Nyayalay Court chandauli chandauli news uttarpradesh up news चंदौली चंदौली न्यूज चंदौली उत्तरप्रदेश यूपी की खबर उत्तरप्रदेश न्यूज उत्तरप्रदेश समाचार
चंदौली। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने एक अभियुक्त जियाउद्दीन वार्ड नंबर 4 थाना चकिया को अपराध संख्या 129/1994 धारा 401 को जेल में बिताई गयी अवधि की सज़ा के साथ 5 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिवस की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मामला 24 दिसंबर 1994 का है और तीस वर्ष पुराने मामला में अदालत का फैसला आया है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव ने मुकदमे की पैरवी की है।
|
क्या आप कोरोना संकट में केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों से संतुष्ट हैं? |
|
हां
|
|
नहीं
|
|
बताना मुश्किल
|
|
|