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चंदौली: तीस वर्ष बाद अदालत का आया फैसला, जानिए क्या?

चंदौली: तीस वर्ष बाद अदालत का आया फैसला, जानिए क्या? चंदौली।  सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने एक अभियुक्त जियाउद्दीन वार्ड नंबर 4 थाना चकिया को अपराध संख्या 129/1994 धारा 401 को जेल में बिताई गयी अवधि की सज़ा के साथ 5 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिवस की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मामला 24 दिसंबर 1994 का है और तीस वर्ष पुराने मामला में अदालत का फैसला आया है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव ने मुकदमे की पैरवी की है।
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