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बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों के पास अभी भी है बचने का रास्ता!
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Jan 08, 2024, 19:06 pm IST
Keywords: सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो से गैंगरेप महाराष्ट्र सरकार 2002 Gujarat Riots
![]() लेकिन अब दोषियों के पास क्या रास्ते हैं, क्या कानूनी विकल्प हैं; आइए आपको बताते हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सभी 11 दोषी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ वक्त जेल में काटने के बाद वह माफी की अर्जी भी दे सकते हैं. लेकिन महाराष्ट्र सरकार से इसके लिए अपील करनी होगी. अगर कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने फैसले या आदेश की समीक्षा चाहता है तो संविधान का अनुच्छेद 137 उसे इसका अधिकार देता है. सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, 30 दिनों के अंदर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी होती है. जिस बेंच ने वह आदेश या फैसला सुनाया था, उसके ही सामने समीक्षा की मांग की अर्जी रखी जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक राज्य जिसमें किसी अपराधी पर केस चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वही दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने में सक्षम होता है. दोषियों पर महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया गया था. अपने 100 पन्ने के फैसले में बेंच ने कहा, 'हमें बाकी मुद्दों को देखने की जरूरत ही नहीं है. कानून के राज का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन अधिकारों का इस्तेमाल किया जो उसके पास नहीं थे और उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया. उस आधार पर भी सजा से माफी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए. |
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