30 दिन के भीतर मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Oct 04, 2021, 21:12 pm IST
Keywords: Corona Virus Update China Corona Virus Death International डिजास्टर रिलीफ फंड
नई दिल्ली: देश में कोरोना से हुई मृत्यु के मामले (Covid Death Cases) में मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दे दिया है. अब कोविड से मरने वाले के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. ये आर्थिक सहायता केंद्र और राज्यो की ओर से पहले से विभिन्न स्कीम के तहत दी जा रही मदद के अलावा होगी. आज जारी हुई Ex Gratia गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और NDMA राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे. कोविड डेथ मुआवजे के दिशा निर्देशमुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिये दी जाएगी. ये रकम मुआवजे के लिए अर्जी दाखिल करने के तीस दिन के अंदर ही घरवालों को देनी होगी. हर लाभार्थी की जानकारी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना ज़रूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट में किसी की मौत की वजह कोविड दर्ज न होने के चलते किसी को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता. डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी ऐसी सूरत में मौत की वजह सही दर्ज कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. |
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