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नई कार और टू व्हीलर के लिए आज से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कवर जरूरी: सुप्रीम कोर्ट अडिग

नई कार और टू व्हीलर के लिए आज से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कवर जरूरी: सुप्रीम कोर्ट अडिग नई दिल्ली: अगर आप आज यानी 1 सितंबर को या इसके बाद से नई कार या कोई दोपहिया वाहन (स्कूटर-बाइक) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी कार या बाइक पर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नए नियम लागू होंगे. नए नियमों के मुताबिक अब नई कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तीन साल के लिए होगा और नई मोटरसाइकिल या स्कूटर पर पांच साल के लिए होगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडिया को थर्ड पार्टी को अनिवार्य करने को लेकर एक विशेष आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1 सितंबर से अनिवार्य तौर पर लागू करने को कहा था. अब इसी आदेश का पालन 1 सितंबर से होना है.

फिलहाल थर्ड पार्टी इश्योरेंस का नियम अनिवार्य तो है लेकिन यह सिर्फ एक साल के लिए है.  इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडियाने अपने गाइडलाइन में कहा है कि बीमा बेचते समय ही पूरे टर्म के लिए प्रीमियम की वसूली हो जानी चाहिए. लेकिन इसे सालाना आधार पर ही गिना जाएगा.

साथ ही यह बीमा उस अवस्था में रद्द हो जाएगा अगर दो बार बीमा हो, गाड़ी की बिक्री हो जाए या खो जाए. इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडिया का कहना है कि उस साल के लिए प्रीमियम को आय माना जाएगा बाकी प्रीमियम को जमा माना जाएगा

मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक सड़क पर दौड़ रहे सभी वाहनों का थर्ड पार्टी मोटर बीमा होना अनिवार्य है. हर पॉलिसी में दो हिस्‍से होते हैं- थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज. देश में सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी कवर अनिवार्य है. यह वाहन से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान की भरपाई करता है. यह ओनर के वाहन को पहुंची क्षति को कवर नहीं करता. थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस कवर का प्रीमियम प्रत्‍येक वर्ष  इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडिया तय करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा पर अदालती कमेटी की सिफारिशों का उल्‍लेख करते हुए यह नियम अनिवार्य किया है. कमेटी ने सिफारिश की थी कि दोपहिया या चारपहिया वाहनों की बिक्री के समय थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस कवर एक साल की जगह क्रमश: 5 साल और 3 साल के लिए अनिवार्य जाए. मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक सिर्फ 45 फीसदी बाइक और स्‍कूटर का ही देशभर में बीमा है, जबकि 70 फीसदी कार का बीमा मौजूद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को आदेश दिया था कि नई कार के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर 3 साल और टू-वीलर्स के लिए 5 साल के लिए होगा। अब इसे सभी पॉलिसीज पर लागू किया जा रहा है. माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम पेमेंट करने से नई गाड़ी की शुरुआती कीमत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इससे हर साल इंश्योरेंस रीन्यूअल कराने से छुटकारा मिल जाएगा।

इरडाई ने नई कार और टू व्हीलर के लिए 3 आप्सन दिए हैं.
— स्टैंडअलोन 3/5 साल पर सिर्फ थर्ड पार्टी
—पैकेज 3/5 साल (इसमें 3/5 साल के लिए टीपी और एक्सिडेंट कवर शामिल है)
—बंडल्ड 3/5 साल (इसमें 3/5 साल के लिए टीपी और 1 साल का एक्सिडेंट कवर शामिल है)

साधारण बीमा कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर काफी खुश हैं. उनका कहना है कि जब इसे अनिवार्य बना दिया जाएगा तो बीमा कंपनियों के प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी. इससे बीमा का दायरा भी बढ़ेगा. कंपनियां अगले माह से इसके लिए नए उत्पाद पेश करने को जोरदार तैयारियां कर चुकी हैं.

केंद्र सरकार जल्द मोटर व्हीकल नियमों में भी बदलाव करने जा रही है. मोटर व्हीकल एक्ट को भी डिजिटाइज्ड करने की योजना है. इससे अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस साथ लेकर नहीं चलना होगा. यह सब आपके मोबाइल पर होगा. दरअसल, अभी तक ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों के ओरिजनल दस्तावेज देखते थे, लेकिन नए नियमों के बाद इसका डिजिटल वर्जन भी स्वीकार किया जाएगा.
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