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नीरज ग्रोवर हत्याकांड: सुसायराज, प्रेमी दोषी करार

जनता जनार्दन संवाददाता , Jun 30, 2011, 19:09 pm IST
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नीरज ग्रोवर हत्याकांड: सुसायराज, प्रेमी दोषी करार मुम्बई: मुम्बई की एक अदालत ने गुरुवार को वर्ष 2008 में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड में नौसेना के पूर्व अधिकारी जेरोम मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या और उसकी महिला मित्र मारिया सुसायराज को सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया।

सत्र न्यायाधीश एम. डब्ल्यू. चंद्वानी ने मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि अपराध हत्या करने के बराबर नहीं है। वह शुक्रवार को सजा सुनाएंगे।

ज्ञात हो कि गैर इरादतन हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा अथवा 10 वर्षो तक करावास की सजा हो सकती है।

मैथ्यू के वकील अब्दुल वहाब खान ने पत्रकारों से कहा कि अदालत ने साजिश के तहत हत्या करने की दलील का खंडन किया और इस बात को खारिज किया कि आरोपियों ने सोच विचारकर हत्या को अंजाम दिया।

वहीं, मारिया के वकील शरीफ शेख ने पत्रकारों से कहा कि चूंकि उसे अधिकतम तीन वर्षो की सजा हो सकती है और वह इतना समय पहले ही सुनवाई के दौरान जेल में बिता चुकी है। इसलिए वह शुक्रवार से आजाद होगी।

उल्लेखनीय है कि एक निजी टेलीविजन कम्पनी में निर्माता के रूप में काम करने वाले नीरज ग्रोवर की हत्या सात मई 2008 को हुई थी। उसका शव मलाड स्थित मारिया के फ्लैट में नग्नावस्था में मिला था।
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